आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सरकार ने लम्बी प्रक्रिया के पश्चात अरविन्द और टीनू जोशी को बर्खास्त कर दिया है। अरविन्द जोशी मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर थे और उनकी पत्नी टीनू जोशी महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रमुख सचिव थीं। वर्ष 2010 में इन अधिकारीयों के घर पर आयकर विभाग ने छापा मार कर तीन करोड़ रुपये नगद और करोड़ों रुपए की अनुपातहीन चल/अचल संपत्ति उजागर करी थी। पर क्या भ्रष्टाचार द्वारा इस प्रकार अकूत संपत्ति अर्जित करने पर सेवा से बर्खास्तगी काफी है ? इस प्रकार के मामलों में कारावास और अर्थदंड की सजा के साथ भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित संपत्ति राजसात करने का प्रावधान भी होना चाहिए। नहीं तो अपराधी थोड़ी जेल और अर्थदंड की सजा काट कर इस संपत्ति से जीवन भर मौज उड़ाएंगे।
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